Reliance Big Entertainment पर SEBI ने कसा शिकंजा, बैंक- डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश

सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को 26 करोड़ रुपये के बकाए की वसूली के लिए कुर्क करने का आदेश दिया है. यह जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े अवैध फंड डायवर्जन के मामले में लगाया गया था.

Reliance Big Entertainment पर SEBI ने कसा शिकंजा Image Credit: @Tv9

SEBI ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर शिकंजा कसते हुए बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई कंपनी से 26 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए की गई है. दरअसल, SEBI ने एक मामले में कंपनी पर जुर्माना लगाया था, लेकिन कंपनी इसे तय समय-सीमा के भीतर चुकाने में नाकाम रही.

सोमवार को SEBI ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट की वित्तीय संपत्तियों, जैसे बैंक और डीमैट खातों, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया। यह जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़े फंड के अवैध डायवर्जन से संबंधित मामले में था।

नवंबर में जारी हुआ था नोटिस

इससे पहले, नवंबर में SEBI ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को एक नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था, लेकिन जब कंपनी ने यह राशि नहीं चुकाई, तो SEBI ने कुर्की का आदेश दिया. इसमें ब्याज और वसूली की लागत भी शामिल है.

क्या है नोटिस

SEBI ने अपने नोटिस में कहा है कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि डिफॉल्टर अपने पैसे बैंक खातों, डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड फोलियो में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकता है और इसलिए देय राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न हो सकती है. इसी कारण SEBI ने बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंडों को आदेश दिया है कि वे इन खातों को डेबिट करने की अनुमति न दें.

तीन संस्थाओं को नोटिस

पिछले सप्ताह ही SEBI ने धन के अवैध डायवर्जन के मामले में तीन संस्थाओं को 78 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कुर्की नोटिस भेजे थे. इन संस्थाओं में आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

अगस्त में SEBI की कार्रवाई

इस साल अगस्त में, SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को धन के डायवर्जन के लिए सिक्योरिटी मार्केट से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. इसके अलावा, अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और उन्हें पांच साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े किसी भी कार्य में भाग लेने से रोका गया.