ब्रोकर नहीं, स्टॉक स्प्लिट के बाद अब सीधे डीमैट खाते में जाएंगे सिक्योरिटीज, SEBI ने रखा प्रस्ताव

सिरक्योरिटीज का सीधे भुगतान निवेशक के डीमैट अकाउंट में हो, इस बाबत सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अपने प्रस्ताव को सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है. इस कदम का मकसद क्लाइंट की सिक्योरिटीज के गलत इस्तेमाल को रोकने के अलावा और भी हैं.

SEBI का नया प्रस्ताव Image Credit: @Tv9

शेयरों के साथ-साथ सिरक्योरिटीज का सीधे भुगतान निवेशक के डीमैट अकाउंट में हो, इस बाबत सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अपने प्रस्ताव को सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है. मंगलवार, 14 जनवरी को सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के लिए स्टॉक स्प्लिट, शेयरों का फेस वैल्यू और मर्जर या डीमर्जर के बाद केवल डीमैट अकाउंट में ही सिक्योरिटी जारी करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है.

SEBI ने क्या कहा?

सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में प्रस्ताव दिया है कि यदि किसी निवेशक के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तब सिक्योरिटी जारी करने वाली कंपनियों को लेनदेन के लिए एक अलग एस्क्रो अकाउंट खोलना होगा. इस कदम का मकसद क्लाइंट की सिक्योरिटीज के गलत इस्तेमाल को रोकने के अलावा और भी हैं. इसकी मदद से धोखाधड़ी और जालसाजी में कमी, सिक्योरिटीज का नुकसान और क्षति, बेहतर पारदर्शिता, नियामक निगरानी कानूनी विवादों में कमी, निवेशकों और कंपनियों की लागत में कमी जैसे दूसरे फायदे शामिल हैं.

अब तक, अगर कोई क्लाइंट स्टॉक खरीदता है, तब वह ब्रोकर के पूल अकाउंट में क्रेडिट होता था. उसके बाद ब्रोकर उसके क्लाइंट के खाते में डालता था. हालांकि नए सिस्टम के बाद, सिक्योरिटीज को सीधे ग्राहक के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा.

दूसरे संशोधन भी प्रस्तावित

सेबी ने इसको लेकर कहा, इस मेंडेट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटीज के मर्जर या डीमर्जर के मामले में सिक्योरिटीज को केवल डीमैट अकाउंट में जारी करने को अनिवार्य बनाने के लिए सेबी (LODR) विनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव है और सिक्योरिटीज की डीमैट होल्डिंग की संख्या में बढ़ोतरी के लिए स्कीम बनाई गई हैं. इसके साथ ही रेगुलेटर ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (LODR) के कुछ विधिनयम में बदलाव को भी प्रस्तावित किया है. सेबी ने अपने प्रस्तावों पर 4 फरवरी को कमेंट्स मांगे हैं.