SEBI का सख्त फैसला, बिना रजिस्ट्रेशन निवेश सलाह देने वाले फिनइन्फ्लुएंसर्स पर लगी रोक
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया नियम जारी किया है. जिसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन निवेश सलाह देने वाले फिनइन्फ्लुएंसर्स पर रोक लगा दी गई है.
SEBI On Finfluencer: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एक नया सर्कुलर जारी किया है. जिसमें फिनइंफ्लूएंसर्स (Finfluencers) से जुड़ी अहम जानकारी दी है. इस नए नियम के मुताबिक, जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं और शेयर बाजार की जानकारी देते हैं, वे अब लाइव मार्केट प्राइस (Live Market Price) का इस्तेमाल नहीं कर सकते. उन्हें शेयर बाजार की जानकारी देने के लिए कम से कम तीन महीने पुरानी कीमतों (Stock Prices) का ही उपयोग करना होगा. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नियम का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देने के नाम पर अनऑफिशियल तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइस (Investment Advice) देते थे है. अब वे लाइव स्टॉक मार्केट डेटा नहीं दिखा सकते है.
पहले दे चुकी है चेतावनी
इससे पहले भी SEBI पहले भी 22 अक्टूबर 2024 को एक सर्कुलर जारी कर चुका था, जिसमें यह साफ किया गया था कि रजिस्टर्ड (Registered) और अनरजिस्टर्ड (Unregistered) संस्थाओं के बीच नियमों का पालन होना जरूरी है. अब इस नए सर्कुलर में SEBI ने यह और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार (Registered Investment Advisor) फिनइंफ्लूएंसर्स के साथ काम नहीं कर सकता और न तो वे उनके चैनलों पर विज्ञापन दे सकते हैं.
सिर्फ 3 महीने पहले की ही दे सकते हैं जानकारी
सेबी (SEBI) ने अपने नए नियम में कहा है कि जो लोग शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी देते हैं, वे अब बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश से जुड़ी सलाह नहीं दे सकते. अगर कोई व्यक्ति या संस्था शेयर बाजार की जानकारी दे रही है, तो भविष्य की कीमतों का अंदाजा लगाने या कोई दावा करने की इजाजत होगी.
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इसके अलावा, SEBI ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने वीडियो, भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी तरीके से शेयर बाजार के बारे में बात करते हुए किसी स्टॉक या सिक्योरिटी का नाम लेकर भविष्य की कीमतों का अंदेशा नहीं जता सकता. अगर कोई ऐसा करता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, और उन पर कार्रवाई हो सकती है.