शेयर मार्केट के इन नियमों में होने है आज से ये बड़े बदलाव, शेयर मार्केट में करते हैं निवेश तो जान लीजिए

1 अक्टूबर यानि आज से शेयर मार्केट जगत में होने वाले बदलावों के बारे में जानते है. शेयर मार्केट जगत में 1 अक्टूबर 2024 से तीन महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे है. ये तीन महत्वपूर्ण बदलाव संभावित रूप से आपकी ट्रेडिंग को प्रभावित करेंगे.

शेयर मार्केट Image Credit: Caroline Purser/The Image Bank/ Getty Images

शेयर मार्केट के नियमों और उसमें हो रहे बदलाव से हर निवेशकों को रूबरू होना बेहद ही जरूरी है. ऐसे में 1 अक्टूबर यानि आज से शेयर मार्केट जगत में होने वाले बदलावों के बारे में जानते है. शेयर मार्केट जगत में 1 अक्टूबर 2024 से तीन महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे है. ये तीन महत्वपूर्ण बदलाव संभावित रूप से आपकी ट्रेडिंग को प्रभावित करेंगे.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव करने की तैयारी में है. ऐसे में यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा. इनके ट्रांजैक्शन चार्ज में होने है अहम बदलाव

1) कैश मार्केट
2) इक्विटी फ्यूचर्स
3) इक्विटी ऑप्शन

इस बदलाव की मंजूरी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से पहले ही मिल चुकी है. BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांजेक्शन फीस को 3250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम टर्नओवर पर रखा है. सेंसेक्स 50 ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन के लिए, बीएसई प्रीमियम टर्नओवर के प्रति करोड़ 500 रुपये का ट्रांजेक्शन फीस लेता है. इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स के लिए ट्रांजेक्शन फीस लागू नहीं है.

एनएसई की घोषणा के अनुसार, नकद बाजार के लिए लेनदेन शुल्क कारोबार मूल्य के प्रति लाख 2.97 रुपये निर्धारित किया जाएगा. इक्विटी फ्यूचर्स पर कारोबार मूल्य के प्रति लाख 1.73 रुपये का शुल्क लगेगा, जबकि इक्विटी ऑप्शन पर प्रीमियम मूल्य के प्रति लाख 35.03 रुपये का शुल्क लगेगा. करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में, फ्यूचर पर कारोबार मूल्य के प्रति लाख 0.35 रुपये का शुल्क लगेगा. ब्याज दर विकल्पों सहित विकल्पों पर प्रीमियम मूल्य के प्रति लाख 31.10 रुपये का शुल्क लगेगा. इसका प्रभाव एंजेल वन, जीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है.

आज से बायबैक बायबैक पर नए टैक्स नियम लागू होगा. ऐसे में शेयर धारकों पर Buy back में टेंडर किये शेयर पर टैक्स लगेगा. साथ ही फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर 10% टीडीएस (TDS) कटेगा. F&O पर नए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की दरें लागू होंगी. ऑप्शन की बिक्री पर STT 0.0625% से बढ़कर 0.1%  होगा.