यस बैंक को इनकम टैक्स विभाग से मिला झटका! 2209 करोड़ का डिमांड नोटिस, अब क्या गलती हुई?

Yes Bank को इनकम टैक्स विभाग से 2,209 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है, जिसमें 243 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है. यह नोटिस 2019-20 के असेसमेंट ईयर के लिए जारी किया गया है. हालांकि, बैंक का दावा है कि यह डिमांड नोटिस बिना किसी आधार के है और बैंक इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहा है.

यस बैंक को इनकम टैक्स से मिला 2209 करोड़ का डिमांड नोटिस Image Credit: TV9 Gujarati

Yes Bank: यस बैंक ने शनिवार, 30 मार्च को बताया कि उसे Income Tax विभाग ने 2019-20 के असेसमेंट ईयर के लिए 2,209 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है. बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि इस असेसमेंट ईयर को इनकम टैक्स विभाग ने अप्रैल 2023 में फिर से जांचने का फैसला लिया था. इसका मतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने फिर से आईटीआर की जांच की और अब नोटिस भेजने का मतलब है कि कुछ गलत पाया गया है.

नहीं मिलना चाहिए था नोटिस: कंपनी

कंपनी के मुताबिक, 28 मार्च को इनकम टैक्स विभाग की नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट ने रिअसेसमेंट का आदेश पारित किया, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया या जोड़ा नहीं गया था, यानी जिन आधारों पर रिअसेसमेंट की कार्यवाही शुरू की गई थी, उन्हें छोड़ दिया गया. इसलिए, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 144 के तहत ओरिजनल असेसमेंट ऑर्डर में जो कुल इनकम बताई गई थी, वह रिअसेसमेंट ऑर्डर में भी नहीं वैसी ही रही, कोई बदलाव नहीं हुआ और इस वजह से बैंक को कोई डिमांड नोटिस नहीं मिलना चाहिए था.

हालांकि, बैंक ने कहा कि इसके बावजूद, एक ही तारीख को इनकम टैक्स की धारा 156 के तहत जारी कंप्यूटेशन शीट और डिमांड नोटिस में 243.02 करोड़ रुपये के ब्याज सहित कुल 2,209.17 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स डिमांड किया गया है, जो पहली नजर में “बिना किसी आधार के” लगता है. इसलिए, बैंक का मानना है कि इस आदेश से उसके फाइनेंस, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

बैंक ने यह भी कहा कि वह कानून के तहत इस रिअसेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील की कार्यवाही करेगा.

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