प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा समेत 25 लोगों पर FIR, बेटिंग ऐप प्रमोट करने का आरोप; लगी ये धाराएं

तेलंगाना की साइबर पुलिस ने टॉलीवुड के अभिनेताओं और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर समेत 25 लोगों पर FIR दर्ज की है. इन पर अवैध सट्टेबाजी, जुआ और कैसीनो ऐप को बढ़ावा देने का आरोप है. जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनमें प्रकाश राज और विजय देवरकोंडा समेत कई चर्चित चेहरे शामिल हैं. इन पर कई धाराएं लगाई गई हैं.

तेलंगाना में सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के लिए विजय देवराकोंडा, प्रकाश राज समेत 25 लोगों पर मामला दर्ज Image Credit: money9live.com

Telengana police FIR : तेलंगाना में साइबर पुलिस ने अवैध सट्टेबाजी, जुआ और कैसीनो ऐप को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इन पर FIR दर्ज की है. जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें टॉलीवुड के कई प्रसिद्ध अभिनेता और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शामिल हैं. इन पर विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं. आइए जानते हैं कि किन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं.

25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना साइबर पुलिस ने रविवार को टॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सहित 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इन पर अवैध सट्टेबाजी, जुआ और कैसीनो ऐप को बढ़ावा देने का आरोप है, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. जिन हस्तियों पर FIR दर्ज हुई है, उनमें राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, मांचू लक्ष्मी, प्रणीता और निधि अग्रवाल जैसे नाम शामिल हैं.

क्या हैं आरोप

पुलिस के अनुसार, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज पर आरोप है कि उन्होंने पॉप-अप विज्ञापनों के जरिए जंगली रम्मी नामक जुआ ऐप को प्रमोट किया. इसी तरह, विजय देवरकोंडा पर ए23 रम्मी, मांचू लक्ष्मी पर योलो247, प्रणीता पर फेयरप्ले लाइव और निधि अग्रवाल पर जीत विन ऐप्स को बढ़ावा देने का आरोप है.

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कहा कि यह जांच की शुरुआत है. “हम यह पता लगाएंगे कि ये ऐप्स कैसे संचालित हो रहे हैं, इनसे जुड़े लोग कौन हैं, इनका स्रोत क्या है और अन्य संबंधित पहलू क्या हैं. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे.”

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लगी ये धाराएं

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:

  • भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4) [धोखाधड़ी] और 112 [छोटा संगठित अपराध]
  • तेलंगाना राज्य गेमिंग अधिनियम (TSGA) की धारा 3, 3(ए) और 4 [सामान्य गेमिंग हाउस]
  • सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66(डी)

पुलिस का बयान

पुलिस का कहना है कि ये सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपनी कमाई इन प्लेटफॉर्म्स में लगाने के लिए लुभाते हैं. इससे लोग जुए के आदी हो जाते हैं और उनका पूरा वित्तीय तंत्र बर्बाद हो जाता है. इन ऐप्स को गैरकानूनी करार देते हुए पुलिस ने कहा कि ये 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम का उल्लंघन करते हैं.

ऐसे प्लेटफॉर्म्स जुए की लत बढ़ाकर लोगों को वित्तीय संकट में डाल रहे हैं, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को नुकसान हो रहा है. शिकायतकर्ता के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर हजारों-लाखों रुपये का लेन-देन होता है, जिससे कई परिवार, खासकर मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लोग, गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाते हैं.