CCI के फैसले को NCLAT ने बदला, गूगल की पेनाल्टी घटाई
NCLAT ने Google के खिलाफ CCI के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए उसकी पेनल्टी ₹936.44 करोड़ से घटाकर ₹260 करोड़ कर दी. CCI ने गूगल को Play Store पॉलिसी में बदलाव का निर्देश दिया था, क्योंकि उसकी अनिवार्य बिलिंग प्रणाली को कंपटीशन विरोधी माना गया था. यह फैसला भारतीय ऐप डेवलपर्स के लिए राहतभरा हो सकता है.
NCLAT Reduces Fine on Google: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने गूगल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के आदेश को बदलते हुए हुए, उसकी जुर्माने की राशि को 936.44 करोड़ रुपये से घटाकर 260 करोड़ रुपये कर दिया है. यह फैसला Google Play Store की नीतियों के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है. अक्टूबर 2022 में CCI ने गूगल पर आरोप लगाया था कि वह ऐप डेवलपर्स को थर्ड-पार्टी बिलिंग और पेमेंट सेवाओं का उपयोग करने से रोकता है. इसके चलते CCI ने गूगल को 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और निर्देश दिया था कि वह अपनी ऐप पेमेंट पॉलिसी में बदलाव करे.
गूगल ने अपील दायर की
गूगल ने CCI के इस फैसले के खिलाफ जनवरी 2023 में अपील दायर की थी. गूगल का तर्क था कि उसके Play Store की बिलिंग सिस्टम डेवलपर्स और यूजर के लिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक है. हालांकि, CCI ने इसे गलत ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया था.
NCLAT का फैसला क्यों अहम है?
NCLAT ने CCI के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए कहा कि गूगल की Play Store पॉलिसी कंपटीशन विरोधी थी, लेकिन पेनल्टी को 936.44 करोड़ से घटाकर 260 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
ये भी पढ़ें- इस ट्रिक से बिना ChatGPT सब्सक्रिप्शन के Ghibli स्टाइल की AI तस्वीरें बनाएं, फ्री में होगा जेनरेट
क्या होगा आगे?
इस फैसले के बाद गूगल को अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़ सकते हैं. साथ ही, यह फैसला भारतीय ऐप डेवलपर्स के लिए राहतभरा हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें गूगल की अनिवार्य बिलिंग सिस्टम का पालन नहीं करना पड़ेगा.