फेसबुक-फ्लिपकार्ट-ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म अब परमानेंट नहीं रख पाएंगे पर्सनल डाटा ! नए कानून में होंगे ये बदलाव

अब Amazon, Flipkart, Dream11, Facebook और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म को करना होगा हमारा डेटा डिलीट, वरना होगी कार्रवाई. सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. आइए जानते हैं इसके नियम और शर्तें.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Image Credit: FREEPIK

आज की डिजिटल दुनिया ने हमें अनेक सुविधाएं दी हैं, आज जो सुविधाएं हमें उंगलियों के इशारे पर मिल जाती हैं, उनके लिए पहले हमें मीलों जाना पड़ता था. अब चाहे कपड़े-जूते मंगाना हो, मनोरंजन का आनंद लेना हो या दोस्तों और दुनिया से जुड़ना हो, सब आसान है. इसके लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, ड्रीम11, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. लेकिन, इन ऐप्स को डाउनलोड करते समय मन में एक संशय रहता है कि कहीं इनसे हमारा डेटा लीक न हो जाए. ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिलती हैं, जहां बड़े फिल्म स्टार्स और राजनेताओं के डेटा लीक हो चुके हैं. लेकिन अब हम चैन की सास ले सकते हैं, क्योंकि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) 2025 का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है. इसके तहत इन प्लेटफॉर्म्स को 3 साल बाद हमारे डेटा को डिलीट करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे पर्सनल डेटा का दुरुपयोग न हो.

क्या है इस एक्ट में?

सरकार के तैयार किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (dpdp Act) के रूल 8 के अनुसार, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन गेमिंग, और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को हमारे पर्सनल डेटा को 3 साल बाद डिलीट करना अनिवार्य होगा. हालांकि, इसमें यह भी प्रावधान है कि डेटा डिलीट करने से कम से कम 48 घंटे पहले यूजर्स को सूचित किया जाएगा, ताकि वे तय कर सकें कि डेटा को बनाए रखना है या डिलीट करना है.

इस अधिनियम के तीसरे शेड्यूल में डेटा को डिलीट करने की डेडलाइन और प्रॉसेस को डिटेल में परिभाषित किया गया है. इसके तहत, जब प्लेटफॉर्म डेटा डिलीट करेंगे, तो यूजर को सूचित करना भी अनिवार्य होगा. अगर कोई यूजर प्लेटफॉर्म की सेवाएं 3 साल से ले रहा है और उसे सेवा जारी रखनी है, तो उसे प्लेटफॉर्म को यह बताना होगा कि उसका डेटा सेव रखा जाए.

यह एक्ट कब तक लागू होगा?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जनवरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मसौदा नियम जारी किए. यह अधिनियम अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके नियमों का काफी इंतजार किया जा रहा था. फिलहाल सरकार ने 18 फरवरी 2025 तक MyGov पोर्टल पर मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया मांगी है.

किन्हें डेटा डिलीट करना होगा?

ड्रॉफ्ट के अनुसार, यदि कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत में 2 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता रखता है, तो वह इस अधिनियम के तहत आएगा. ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को तब शामिल किया जाएगा जब उसके पास भारत में 50 लाख या उससे अधिक यूजर होंगे. इसी प्रकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस अधिनियम के तहत तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब उसके पास 2 करोड़ या उससे अधिक उपयोगकर्ता होंगे.