RBI में लाइसेंस, अप्रूवल, सबकुछ मिलेगा ऑनलाइन; 1 मई से PRAVAAH पोर्टल के जरिए करना होगा काम

आरबीआई ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिससे आवेदन की पूरी प्रक्रिया ही बदल जाएगी. अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस या लाइसेंस से जुड़े किसी काम में हैं, तो यह बदलाव सीधे आप पर असर डालेगा. अब आरबीआई से मंजूरी लेने का तरीका पहले जैसा नहीं रहेगा.

आरबीआई Image Credit: TV9 Bharatvarsh

अगर आप आरबीआई से किसी तरह की रेगुलेटरी मंजूरी, लाइसेंस या अथॉराइजेशन लेने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि 1 मई 2025 से सभी आवेदकों को PRAVAAH पोर्टल के जरिए ही आवेदन करना होगा. इसमें रेगुलेटेड एंटिटी (REs) भी शामिल हैं.

क्या है PRAVAAH पोर्टल?

PRAVAAH यानी Platform for Regulatory Application, Validation and Authorisation, RBI द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य रेगुलेटरी प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल बनाना है ताकि पारदर्शिता, सुविधा और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके.

RBI के मुताबिक, सभी आवेदन जैसे लाइसेंस, अनुमोदन और रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़ी मंजूरियां अब केवल PRAVAAH पोर्टल के जरिए ही स्वीकार की जाएंगी. अगर किसी खास आवेदन के लिए पोर्टल पर फॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो जनरल पर्पज फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस पोर्टल की खास बात यह है कि आवेदक आवेदन की स्थिति को SMS और ईमेल के जरिए रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं और RBI द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भी पोर्टल पर ही भेजी जा सकती है.

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विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट

ऐसे मामले जहां आम लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने में असमर्थ होंगे, वहां पहले की तरह रिजर्व बैंक को सीधे आवेदन किया जा सकता है. हालांकि ऐसे सभी आवेदन भी अंततः PRAVAAH सिस्टम के जरिए प्रोसेस किए जाएंगे और आवेदकों को इसकी सूचना दी जाएगी. RBI ने बताया कि PRAVAAH के ज़रिए अब तक 3000 से ज्यादा आवेदन या रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं. पोर्टल पर 108 से अधिक फॉर्म्स पहले से उपलब्ध हैं, और जरूरत के अनुसार और फॉर्म्स जोड़े जाएंगे.